पात्रता
PMAY पात्रता मानदंड 2026
जानें कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी अथवा ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हैं या नहीं
सामान्य पात्रता शर्तें
नागरिकता
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु
आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
पक्का मकान नहीं
आवेदक अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो।
पहले लाभ नहीं
परिवार ने पहले किसी केंद्रीय/राज्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।
आधार अनिवार्य
आधार कार्ड तथा आधार से लिंक बैंक खाता होना आवश्यक है।
परिवार की परिभाषा
पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चों को एक परिवार माना जाता है।
आय वर्ग एवं आय सीमा (शहरी)
| आय वर्ग | वार्षिक पारिवारिक आय | पात्रता |
|---|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक | पात्र – सर्वाधिक प्राथमिकता |
| LIG | ₹3 लाख – ₹6 लाख | पात्र – ब्याज सब्सिडी |
| MIG | ₹6 लाख – ₹9 लाख | पात्र – ISS घटक के अंतर्गत |
ग्रामीण (PMAY-G) पात्रता
बेघर परिवार
जिनके पास कोई मकान नहीं है।
कच्चा मकान
कच्ची दीवार एवं कच्ची छत वाले एक/दो कमरे के मकान में रहने वाले परिवार।
दोपहिया वाहन
2026 के संशोधित नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन होने पर अपात्रता नहीं।
सर्वेक्षण में नाम
Awaas+ सर्वेक्षण एवं ग्राम सभा सत्यापन में नाम शामिल होना आवश्यक।
कौन अपात्र है?
- जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान है।
- आयकर अथवा व्यावसायिक कर देने वाले परिवार।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में स्थायी नौकरी पर हो।
- मोटर चालित तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन के मालिक।
- जिन्होंने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त किया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड की उच्च सीमा अथवा निर्धारित से अधिक आय वाले परिवार।
पात्रता जांचने का सरल तरीका