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सब्सिडी

PMAY सब्सिडी एवं CLSS कैलकुलेटर

गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme) की पूरी जानकारी

CLSS क्या है?

CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) प्रधानमंत्री आवास योजना का वह घटक है जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी को बैंक अथवा गृह वित्त कंपनी से लिए गए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधे ऋण खाते में जमा होती है, जिससे मूलधन कम हो जाता है और मासिक किस्त (EMI) घट जाती है।

सब्सिडी की गणना एवं ट्रैकिंग के लिए सरकार ने CLAP (CLSS Awas Portal) उपलब्ध कराया है, जिसे pmayuclap.gov.in पर देखा जा सकता है।

आय वर्ग अनुसार ब्याज सब्सिडी

आय वर्गपात्र ऋण राशि (सब्सिडी हेतु)ब्याज सब्सिडी
EWS / LIG₹6 लाख तक6.5% (अधिकतम 20 वर्ष तक)
MIG-I₹9 लाख तक4.0%
MIG-II₹12 लाख तक3.0%

नोट: दरें एवं सीमाएं योजना चरण के अनुसार बदल सकती हैं। अंतिम पुष्टि हेतु आधिकारिक पोर्टल एवं अपने बैंक से जानकारी लें।

सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग

  1. 1pmayuclap.gov.in पोर्टल खोलें।
  2. 2"Subsidy Calculator" विकल्प चुनें।
  3. 3अपनी वार्षिक पारिवारिक आय दर्ज करें।
  4. 4ऋण राशि एवं ऋण अवधि (वर्षों में) भरें।
  5. 5ब्याज दर दर्ज करें और "Calculate" पर क्लिक करें।
  6. 6अनुमानित सब्सिडी राशि एवं घटी हुई EMI की जानकारी देखें।

सब्सिडी संबंधी मुख्य बातें

बिंदुविवरण
सब्सिडी का भुगतानसीधे ऋण खाते में (मूलधन घटाकर)
माध्यमबैंक / गृह वित्त कंपनी (PLI) के माध्यम से
आवश्यक शर्तआधार अनिवार्य एवं पहले पक्का मकान न हो
महिला सह-स्वामित्वEWS/LIG में सामान्यतः महिला सदस्य का नाम अनिवार्य
ट्रैकिंग पोर्टलpmayuclap.gov.in
आवेदन शुल्ककोई शुल्क नहीं

सब्सिडी में देरी होने पर

सबसे पहले अपने ऋण देने वाले बैंक/PLI से सब्सिडी क्लेम की स्थिति पूछें, क्योंकि क्लेम बैंक द्वारा ही अपलोड किया जाता है। इसके बाद CLAP पोर्टल पर स्थिति जांचें।
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