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प्रश्नोत्तर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं PMAY Portal से जुड़े 15 सबसे आम प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न एवं उत्तर

1. PMAY Portal क्या है?

PMAY Portal प्रधानमंत्री आवास योजना का आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां नागरिक पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता जांच, सब्सिडी गणना, आवेदन स्थिति एवं लाभार्थी सूची जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। शहरी के लिए pmaymis.gov.in और ग्रामीण के लिए pmayg.nic.in उपयोग किया जाता है।

2. PMAY-U और PMAY-G में क्या अंतर है?

PMAY-U शहरी क्षेत्रों के लिए है और इसमें मुख्यतः गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी तथा आवास परियोजनाओं का लाभ मिलता है। PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जिसमें कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता किश्तों में दी जाती है।

3. PMAY 2.0 का लक्ष्य क्या है?

PMAY 2.0 का लक्ष्य 2035 तक 1 करोड़ नए मकान उपलब्ध कराना है, जिससे 'सबका आवास' का संकल्प पूरा किया जा सके।

4. आवेदन के लिए कौन पात्र है?

भारत का नागरिक, 18 वर्ष या अधिक आयु, जिसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो और जिसने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो। शहरी में आय वर्ग EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3–6 लाख) और MIG (₹6–9 लाख) के अनुसार पात्रता तय होती है।

5. आवेदन करने के लिए क्या शुल्क देना होता है?

PMAY आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। CSC केंद्र से आवेदन करने पर केवल निर्धारित सेवा शुल्क देय हो सकता है।

6. कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आधार कार्ड, आय प्रमाण अथवा स्व-घोषणा, आधार से लिंक बैंक पासबुक, निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर तथा स्व-निर्माण की स्थिति में भूमि/भूखंड दस्तावेज।

7. आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

शहरी आवेदक pmaymis.gov.in पर 'Track Your Assessment Status' से Assessment ID अथवा नाम एवं मोबाइल नंबर द्वारा स्थिति देख सकते हैं। ग्रामीण आवेदक pmayg.nic.in पर पंजीकरण संख्या अथवा Advanced Search से स्थिति देख सकते हैं।

8. CLSS सब्सिडी कितनी मिलती है?

EWS/LIG को ₹6 लाख तक के ऋण पर 6.5%, MIG-I को ₹9 लाख तक के ऋण पर 4% और MIG-II को ₹12 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। दरें योजना चरण के अनुसार बदल सकती हैं।

9. सब्सिडी कैसे प्राप्त होती है?

सब्सिडी लाभार्थी को नकद नहीं मिलती, बल्कि केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा बैंक/HFC के माध्यम से सीधे ऋण खाते में जमा की जाती है, जिससे मूलधन घटता है और EMI कम हो जाती है।

10. सब्सिडी कैलकुलेटर कहां उपलब्ध है?

सब्सिडी कैलकुलेटर CLAP पोर्टल pmayuclap.gov.in पर उपलब्ध है, जहां आय, ऋण राशि, अवधि एवं ब्याज दर भरकर अनुमानित सब्सिडी देखी जा सकती है।

11. क्या दोपहिया वाहन होने पर PMAY-G का लाभ नहीं मिलेगा?

नहीं। 2026 के संशोधित नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार स्वतः अपात्र नहीं होते। मोटर चालित तिपहिया/चौपहिया वाहन, आयकरदाता तथा सरकारी नौकरी की स्थिति में अपात्रता लागू होती है।

12. क्या महिला के नाम मकान होना अनिवार्य है?

EWS एवं LIG श्रेणी में सामान्यतः परिवार की महिला सदस्य का स्वामित्व अथवा सह-स्वामित्व अनिवार्य किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

13. लाभार्थी सूची में नाम न हो तो क्या करें?

पहले आवेदन की स्थिति जांचें, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया चल रही हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव से Awaas+ सर्वेक्षण में नाम की पुष्टि कराएं और शहरी क्षेत्र में संबंधित ULB कार्यालय से संपर्क करें।

14. आवेदन अस्वीकृत होने के मुख्य कारण क्या हैं?

पहले से पक्का मकान होना, आय सीमा से अधिक आय, आधार एवं बैंक विवरण में नाम का अंतर, अस्पष्ट या अपूर्ण दस्तावेज, पहले किसी आवास योजना का लाभ लेना अथवा गलत जानकारी देना।

15. शिकायत कहां दर्ज करें?

शहरी शिकायत के लिए pmaymis.gov.in की शिकायत निवारण सुविधा अथवा संबंधित ULB कार्यालय, और ग्रामीण शिकायत के लिए pmayg.nic.in अथवा ब्लॉक विकास कार्यालय से संपर्क करें। सब्सिडी संबंधी शिकायत के लिए पहले अपने बैंक/PLI से संपर्क करें।

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