ग्रामीण क्षेत्र
PMAY-Gramin (PMAY-G)
ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता
PMAY-Gramin क्या है?
PMAY-Gramin ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर परिवारों तथा कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता राशि लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में किश्तों में हस्तांतरित की जाती है।
इसके अतिरिक्त लाभार्थी को शौचालय (SBM-G), उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और मनरेगा मजदूरी जैसी योजनाओं का समन्वित लाभ भी मिलता है।
सहायता राशि एवं मुख्य विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | pmayg.nic.in / pmayg.dord.gov.in |
| विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| सहायता का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (DBT) |
| भुगतान का तरीका | आधार-लिंक बैंक खाते में किश्तों में |
| अतिरिक्त लाभ | शौचालय, उज्ज्वला, बिजली कनेक्शन एवं मनरेगा मजदूरी का समन्वय |
| स्थिति जांच | आधार नंबर अथवा पंजीकरण संख्या से |
2026 के अद्यतन पात्रता नियम
आवास स्थिति
परिवार बेघर हो अथवा कच्चे/एक कमरे के जीर्ण मकान में रहता हो।
दोपहिया वाहन
दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार अब स्वतः अपात्र नहीं होते — नियमों में छूट दी गई है।
आय सीमा
मासिक आय की संशोधित सीमा के अंतर्गत आने वाले परिवार पात्र माने जाते हैं।
भूमि/किसान
सीमित कृषि भूमि वाले परिवारों को पात्रता से बाहर नहीं किया जाता।
अपात्रता
मोटर चालित तिपहिया/चौपहिया वाहन, आयकरदाता, सरकारी नौकरी अथवा पहले से पक्का मकान होने पर अपात्र।
सर्वेक्षण आधारित चयन
चयन Awaas+ सर्वेक्षण एवं ग्राम सभा के सत्यापन के आधार पर होता है।
PMAY-G स्थिति कैसे देखें
- 1pmayg.nic.in वेबसाइट खोलें।
- 2"Stakeholders" मेनू में "IAY / PMAYG Beneficiary" विकल्प चुनें।
- 3अपना पंजीकरण संख्या दर्ज करें और सबमिट करें।
- 4पंजीकरण संख्या न होने पर "Advanced Search" से राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत चुनें।
- 5नाम अथवा आधार/खाता विवरण से खोजें और स्थिति देखें।
- 6स्वीकृति, किश्त भुगतान एवं निर्माण की प्रगति की जानकारी प्राप्त करें।
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